मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार नहीं भरेगी

Jun 25, 2024

खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 25 जून। मध्यप्रदेश सरकार ने अब मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरने का बड़ा फैसला लेते हुए करीब 52 साल पुराने नियम को बदल दिया है। मंत्रियों को अब अपना इनकम टैक्स खुद भरना होगा।मंत्रियों में सीएम भी शामिल हैं। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री डा मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से नहीं भरे जाने का प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री ने रखा। कैबिनेट ने इसे सर्व सम्मत्ति से पारित कर दिया। देश के करीब 6 राज्यों में मंत्रियों को वेतन भत्तों से होने वाली आय पर लगने वाला इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता है। मप्र में यह नियम 1972 में बनाया गया था।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला

मंत्रि-परिषद द्वारा विकासखण्ड स्तर पर कृषकों को मिटटी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे।

वृक्षारोपण की नीति में संशोधन

मंत्रि-परिषद ने राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर./सी.ई.आर. निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन का निर्णय लिया।

शहीदों के माता पिता को राशि

मंत्रि-परिषद द्वारा वीर शहीदों के परिवारजन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में से अब 50 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

सैनिक स्कूल के बच्चों को छात्रवृत्ति

मंत्रि-परिषद द्वारा अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सैनिक स्कूल एक विशिष्ट शिक्षा प्रधान प्रतिष्ठान हैं। राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत म.प्र. राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति का प्रावधान किये जाने से प्रदेश के युवाओं में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए उत्साह बढे़गा।

रेल परियोजनाओं का काम पीडब्ल्यूडी को

मंत्रि-परिषद द्वारा रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य "परिवहन विभाग" से लेकर "लोक निर्माण विभाग" को सौंपे जाने के लिए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण एवं निर्माण कार्यों के लिए रेल विभाग से समन्वय का कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024

मंत्रि परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव अनुसार विधि एवं विधायी कार्य विभाग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 और 45 में संशोधन किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पर मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।

साई को भूमि आवंटन

मंत्रि-परिषद द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण, भोपाल को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए ग्राम गौरा तहसील हुजूर, भोपाल में लगभग एक एकड़ भूमि (पूर्व आवंटित भूमि के अतिरिक्त) आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 9-क को निरसित किए जाने की कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है।

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