रेरा अवैध प्रोजेक्ट और एजेटों का पता खुफियागीरी से लगाएगा
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 30 सितंबर। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण यानि रेरा अब प्रदेश भर में बिना रेरा पंजीयन के चल रहे प्रोजेक्ट और बिना पंजीयन काम करने वाले अवैध एजेंटों का पता लगाने के लिए खुफियागीरी के हथियार का इस्तेमाल करेगा। अवैध प्रोजेक्ट और अवैध एजेटों के बारे में गुप्त सूचना देने वालों को रेरा की ओर से ईनाम दिया जाएगा।
रेरा की यह पुरस्कार योजना एक अक्टूबर 2019 से लागू होगी और 31 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेंगी। अपंजीकृत प्रोजेक्ट की जानकारी देने पर 1400 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही अंपजीकृत एजेंट की जानकारी पर 700 रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अपंजीकृत प्रोजेक्ट और एजेंट की जानकारी प्राधिकरण के जिन स्त्रोतों पर दी जा सकती है उनमें वाट्सएप नम्बर - 898930123 , ईमेल आई डी- RERA.REWARD@gmail.com, दूरभाष नम्बर - 8989880123 और 0755-2557955 , पोस्ट के माध्यम से सचिव (रेरा), रेरा भवन, मेन रोड़ नं.-1 भोपाल (म.प्र.) 462016 शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 01 मई, 2017 को रेरा एस्टेट को लागू होने के पश्चात् सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एवं एजेंट जिन्हें रेरा एक्ट के अनुसार पंजीकृत किये जाना जरूरी है। पंजीकृत नहीं किये जाने पर ऐसे प्रोजेक्ट कुल लागत राशि के 10 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अभी तक दो करोड़ रूपये से अधिक के जुर्माने किये जा चुके है। एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रतिदिन 10 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।