पीएम मोदी को डायरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

Jan 11, 2017

नई दिल्ली, 11 जनवरी। बहुचर्चित सहारा-बिड़ला डायरी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से सहारा बिड़ला डायरी मामला सुर्खियों में है और सियासी गलियारों में इसको लेकर बवाल मचा है। ये डायरियाँ नवंबर 2014 में आयकर विभाग के एक छापे में बरामद की गई थीं जिनमें कथित तौर पर राजनेताओं को पैसे दिए जाने का उल्लेख था। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और लोगों के नाम शामिल थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए इन डायरियों के बारे में जाँच की माँग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि जिन डायरियों की बात की जा रही है उन्हें सबूत नहीं माना जा सकता।

प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने फ़ैसले के बाद कहा कि यह फ़ैसला दिखाता है कि कई बार जब प्रभावशाली लोग आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया उन्हीं मुद्दों को लेकर बदल जाता है जिन पर उन्होंने पहले दूसरी तरह के फ़ैसले दिए थे। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले के बाद भी आरोपों के बादल छंटेगे नहीं। उल्लेखनीय है कि इन्हीं डायरियों का नाम लेते हुए पिछले महीने दिसंबर में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उनका नाम कुछ उद्योगपतियों की डायरी में लिखा मिला था जिनसे उन्होंने पैसे भी लिए। उन्होंने दावा किया था कि आयकर विभाग के पास इससे संबंधित काग़जात मौजूद हैं।