हाईकोर्ट नेे रेप के मामलों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
खरी खरी संवाददाता
इंदौर, 5 जुलाई। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में बढ़ती रेप की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से यह जवाब तलब मंदसौर रेप कांड के बाद दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किया है।
जनहित याचिका मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अंशुमन श्रीवास्तव की ओर से दाखिल की गई है। अदालत ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब तलब किया है और चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। अदालत ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव तथा इंदौर के कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी तथा एम वाय हास्पिटल के अधीक्षक को भी नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नाबालिगों से रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। याचिका में कहा गया कि मंदसौर की घटना के मामले में पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो रेपिस्ट उसी दिन पकड़े जाते। याचिका में रेप पीड़िता आठ साल की बच्ची का इलाज उपलब्ध कराने और उसे एम्स में शिफ्ट करने की मांग भी की गई थी। मंदसौर की घटना के बाद सतना में भी मासूम बच्ची से रेप की घटना हुई है। इसके अलावा भी आए दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं। सरकार ने मासूम से रेप पर फांसी की सजा दिए जाने का कानून विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर रेप के ऐसे में मामलों के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित किए जाने की मांग की है।