हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली बेल, अब सुनवाई मंगलवार को
खरी खरी संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 21 मई को को होगी। ईडी की गिरफ्त में चल रहे सोरेन ने चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। झारखंड हाईकोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने हेमंत सोरेन को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है। सोरेन अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। उनकी जमानत पर इसके पहले 13 मई को सुनवाई हुई थी। उस दिन जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की थी। संजीव खन्ना ने सुनवाई की तारीख 20 मई तय की थी, लेकिन हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के आग्रह पर 17 मई की तारीख मुकर्रर की थी।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनकी याचिका पर फैसला होने तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए ताकि चुनाव अभियान में हिस्सा लेकर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम ज़मानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि झारखंड में 20 मई को अगले दौर का मतदान होना है। सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आना है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को चुनाव की घोषणा होने से काफी पहले गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय की माँग की। इस पर अदालत ने अतरिम जमानत से इंकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख मंगलवार को तय की है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को रांची में जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके साढ़े आठ एकड़ जमीन अपने नाम की है। ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, हेमंत सोरेन बार-बार कह रहे हैं कि जिस कथित जमीन घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उससे उनका कोई लेना-देना ही नहीं है। हेमंत सोरेन अभी रांची के होटवार स्थित बिरसा सेंट्रल जेल में बंद हैं।