दो हजार के नोट बंद होने के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज

Jul 04, 2023

खरी खरी डेस्क

नई दिल्ली, 4 जुलाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दो हज़ार रुपये के नोटों को वापस लेने के रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ये फ़ैसला रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लिया गया था।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया हाल सही में एक आदेश जारी कर दो हजार रुपए के नोटों को चलने से बाहर करने का फैसला लिया है। इसके लिए नोट धारकों को नोट बदलने के लिए 23 सितंबर तक का समय दिया गया है। रिजर्व बैंक के इस आदेश को जनहित याचिका के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरबीआई ने केवल बैंकों को ये निर्देश दिया है कि दो हज़ार रुपये के मूल्य वाले नोट ग्राहकों को न जारी किए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये चलन में न रहें, हालांकि नोटों की वैधता बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि दो हज़ार रुपये नोट बदलने की इजाजत की सुविधा केवल 23 सितंबर, 2023 तक रहेगी। इस तथ्य का ये मतलब नहीं है कि आरबीआई ने ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी किया है कि 23 सितंबर के बाद दो हज़ार रुपये के नोटों की नोटबंदी हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमोनियम प्रसाद की बेंच ने ये फ़ैसला दिया।बेंच ने कहा है कि इसलिए आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 का उल्लंघन नहीं किया है।" इस मामले में याचिकाकर्ता की दलील थी कि आरबीआई के पास 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है और ऐसा करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है।