हाईकोर्ट ने पीएससी से पूछा 13 फीसदी परिणाम किस आधार पर होल्ड किए

May 18, 2024

खरी खरी संवाददाता

जबलपुर, 18 मई। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है कि किस नियम के तहत आयोग ने 13 प्रतिशत परिणाम को होल्ड किया है। मप्र लोकसेवा आयोग द्वारा 87:13 फार्मूले के आधार पर पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (सेट) का परिणाम जारी किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने एमपीपीएससी के चेयरमैन से जवाब तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है।

रीवा निवासी शिवेन्द्र कुमार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। उसके लिए सेट एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। राज्य लोकसेवा आयोग ने परीक्षा का आयोजन कर रिजल्ट जारी किया। आयोग ने सेट का रिजल्ट 87:13  के अनुपात में जारी किया। आयोग ने सामान्य व ओबीसी वर्ग के 13 प्रतिशत रिजल्ट रोक दिए, जिसके कारण कारण कई योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। याचिका में कहा गया था कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की तरफ से 13 प्रतिशत रिजल्ट रोकने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आयोग ने मनमाने तरीके से 13 प्रतिशत रिजल्ट को होल्ड किया है। आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर व लाइब्रेरियन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने आयोग के अध्यक्ष से पूछा है कि किस नियम के तहत 13 प्रतिशत रिजल्ट को होल्ड किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने पैरवी की

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