सभी वाहनों पर डेड लाइन 15 जनवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना मुश्किल
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 10 जनवरी। सड़कों पर दौड़ रहे सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता के आदलती आदेश से मध्यप्रदेश के वाहन चालकों ही नहीं बल्कि नंबर प्लेट बनाने वाली एजेंसियों, वाहन विक्रेता डीलर्स तथा परिवहन महकमें में भी हड़कंप मचा है। ऐसी नंबर प्लेट्स की मांग अचानक बढ़ने के कारण निर्माता कंपनियां आपूर्ति समय सीमा में कर पाने में असमर्थ हो गई हैं। इसलिए प्रदेश में हाईकोर्ट द्वारा तय डेड लाइन 15 जनवरी तक सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाना मुश्किल है।
एक अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना है। वर्ष 2014 में इसे बनाने वाली कंपनी का ठेका निरस्त होने के कारण ऐसे वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं है। कई सालों तक मामला कानूनी लड़ाई में भी उलझा रहा। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता में एक महीने की छूट मिली। पहले यह तिथि 15 दिसंबर, 2023 तय की गई थी। यह नंबर प्लेट लगवाने को लेकर लोगों ने भी रुचि कम दिखाई। समय रहते आवेदन भी नहीं किए। अब प्रदेश में चालान के डर और दूसरे प्रदेशों में सख्ती से बचने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। नंबर प्लेट नहीं होने पर 15 जनवरी के बाद पांच सौ रुपये का चालान किया जाएगा। निर्माता कंपनियां जहां पहले सात से दस दिन में इसकी आपूर्ति कर रही थीं, वहीं हाई कोर्ट द्वारा दी गई 15 जनवरी की समय सीमा के दबाव के कारण अब इसके लिए 20 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है।