मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कान्ट्रेक्टर योजना- पहले तीन दिन में ही 1666 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त

Sep 15, 2013

भोपाल : गुरूवार, सितम्बर 5, 2013/ मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कान्ट्रेक्टर योजना में तीन दिन में ही अभी तक 1666 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितम्बर से शुरू की है।

योजना में शामिल होने के लिये किसी भी संकाय के डिग्रीधारी इंजीनियर 16 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट www.mppwd.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पात्रता की शर्तें भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर-कान्ट्रेक्टर योजना में 500 युवा अभियंता को प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षु को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक डिग्री के 3 वर्ष के अंदर ही आवेदन कर सकता है। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर प्रशिक्षु का चयन लॉटरी द्वारा किया जा सकेगा। प्रशिक्षुओं के चयन में राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे का पालन किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि में स्नातक अभियंता को 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। मैदानी प्रशिक्षण के समय मैदानी भत्ते के रूप में 2000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिया जायेगा।

योजना में प्रशिक्षित युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर को निविदा शर्तों में प्रावधान अनुसार उप ठेके (सब लेटिंग) के माध्यम से प्रतिष्ठित ठेकेदारों से भी जोड़ा जायेगा। प्राप्त अनुभव से युवा आगामी ठेके ले सकेंगे।

प्रशिक्षण के बाद युवा इंजीनियरों को राज्य शासन की केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत 'सी' श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकेगा, लेकिन मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियमन 1960 की पूर्ति के लिये विद्युत वितरण, ट्रांसमिशन और उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिये ठेकेदारों को 'ए' और 'बी' श्रेणी के विद्युत लायसेंसधारक होने की आवश्यकता यथावत बनी रहेगी। योजना में प्रशिक्षित इंजीनियर मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 25 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

 

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