भोपाल और इंदौर में कचरा जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 16 अक्टूबर। प्रदेश के भोपाल, इंदौर जैसे शहरों की वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कचरा जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार ओपन बायोमास, गारबेज जलाने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाए और समस्त सफाई मित्रों को कचरा एकत्रीकरण के पश्चात न जलाने के निर्देश दिए जाएं।
शहर में जहां ज्यादा धूल उड़ने की संभावना है, उसे हाट-स्पाट के रूप में चिन्हित कर जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाए। शहर में ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएं जहां भारी वाहन गतिविधियां संचालित होती हैं और पीक आवर्स के समय इन्हें ट्रैफिक डायवर्जन कर नियंत्रित किया जाए। ये निर्देश बुधवार को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की सातवीं बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा ने दिए। बामरा ने कहा कि वाहनों के पीयूसी प्रमाण-पत्र की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी दीपावली उत्सव के दौरान ग्रीन फटाखों के उपयोग के लिए जन-जागृति अभियान चलाकर प्रोत्साहित किया जाए। बामरा ने नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों से विशेष रूप से यह आग्रह किया कि आपके शहर के आसपास के खेतों में ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाने की गतिविधियों पर निगरानी रखकर चालान की कार्रवाई करें।