चुनाव में निजी हवाई जहाजों पर भी रहेगी चुनाव आयोग की सख्त नजर
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भोपाल, 5 सितंबर। मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिये भारत निर्वाचन आयोग ने कड़े निर्देश जारी किये हैं। चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन की सख्ती से जाँच करवाने को कहा गया है। प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर विमान तल पर आयकर विभाग द्वारा एयर इंटेलीजेंस यूनिट स्थापित की जायेगी। इसके लिये आयकर विभाग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखकर यूनिट के लिये स्थान उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर निजी विमान/हेलीकॉप्टर में यात्रियों के चढ़ने के पूर्व उसकी तलाशी, व्यक्तियों एवं उनके सामान की जाँच के संबंध में सख्ती से कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। कामर्शियल/चार्टर्ड प्लेन/हेलीकॉप्टर में सवार होने वाले यात्रियों (नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त को छोड़कर) और उनके सभी सामानों को सिक्युरिटी चेक एरिया से गुजरना होगा। वाणिज्यिक हवाई अड्डों का एयर ट्रेफिक कंट्रोल (एटीसी) चार्टर्ड प्लेन या हेलीकॉप्टर के ट्रेवल प्लॉन के बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारी(डीईओ) को आधे घंटे पहले सूचित करेगा। एटीसी चार्टर्ड विमानों या हेलीकॉप्टरों के लेंडिंग एवं उड़ान भरने, लेंड करने और उड़ान भरने के समय, यात्री माल-सूची और रूट प्लॉन आदि का रिकार्ड रखेगा। एटीसी संबंधित राज्य के सीईओ और संबंधित जिले के डीईओ को इस सूचना की एक प्रति विमान के उड़ान भरने, लेंड करने की तिथि के बाद 3 दिन के भीतर उपलब्ध करवायेगा, जिसे बाद में व्यय-प्रेक्षक को भेजा जायेगा। निजी चार्टर्ड प्लेन/हेलीकॉप्टर के यात्रियों के हेंड बेगेज आदि सामान की सीआईएसएफ/पुलिस द्वारा बिना किसी रियायत के स्क्रीनिंग करवाई जायेगी। मतदान सम्बद्ध राज्य के लिये या उससे उड़ान भरने वाले विमानों के सामान से दस लाख रुपये से अधिक की नगदी या एक किलोग्राम या उससे अधिक सोना-चाँदी के पता लगने पर सुरक्षा बल उसकी सूचना तत्काल आयकर विभाग को देगा। आयकर का अमला आयकर कानून के अनुसार सत्यापन करेगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर कार्रवाई की जायेगी। नगदी या सोना-चाँदी रिलीज करने से पहले निर्वाचन आयोग सीईओ/डीईओ को भी सूचित करेगा। विमान तल पर तैनात एजेंसियाँ नगदी या सामग्री का पता लगने से लेकर उसकी जब्ती या रिलीज होने तक के घटनाक्रम की क्लोज सर्किट टी.व्ही./वीडियोग्राफी करवायेगी। इसके लिये सभी कामर्शियल हवाई अड्डों पर सीसीटीवी स्थापित कराये जायेंगे। गैर-वाणिज्यिक हवाई अड्डों/हेलीपेड में तैनात उड़नदस्ता या पुलिस पायलेट के समन्वय से यात्रियों के पर्स या पाउच के सिवाय अन्य सामान की स्क्रीनिंग/प्रत्यक्ष जाँच करवायेंगे। यात्रा कर रहे किसी भी अभ्यर्थी या एजेंट अथवा पार्टी पदाधिकारी का कोई भी अनधिकृत हथियार, निषिद्ध वस्तुएँ, 50 हजार रुपये से अधिक की नगदी की पड़ताल कर उसे जब्त करने पर विचार किया जायेगा। गैर-वाणिज्यिक हवाई अड्डों/हेलीपेड पर उतरने के समय किसी भी यात्री की तब तक तलाशी नहीं होगी जब तक अनधिकृत हथियारों या निषिद्ध सामान आदि के ढोए जाने के बारे में जानकारी न हो। अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा संबंधित डीईओ को ट्रेवल प्लॉन, जिले में लेंड करने का स्थान और यात्रियों के नामों का उल्लेख करते हुए लेंड करने के कम से कम 24 घंटे पहले देना होगा। आवेदन मिलने पर डीईओ उसी दिन अनुमति देंगे। अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र में विमान/हेलीकॉप्टर के लेंड करने के पाँच दिन के भीतर संबंधित कम्पनी को दिया गया भाड़ा, यात्रियों और राजनीतिक दल के नाम की जानकारी भी देंगे |