कैलाश विजवर्गीय को कोर्ट ने नहीं माना दोषी
खरी खरी संवाददाता
इंदौर 3 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर की महू सीट से विधायक कैलाश विजयवर्गीय को मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने विजयवर्गीय के खिलाफ दायर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका चुनाव में पराजित हुए कांग्रेस प्रत्याशी छतर सिंह दरबार ने लगाई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि विजयवर्गीय ने चुनाव के दौरान कार्यक्रम में भाग लेते हुए मेडल और पुरस्कार तथा नगद राशि बांटी थी। उन्होंने एक अन्य कार्यक्रम में न सिर्फ धर्म विशेष के लोगों को संबोधित किया बल्कि आरती में नगद राशि भी चढ़ाई थी। याचिका कर्ता ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया था। लगभग तीन साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।