कर्मचारियों को बड़ी राहत, नहीं देना होगा प्रोफेशनल टैक्स
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 31 जनवरी। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बडी सौगात दी है। सरकार ने प्रोफेशलन टैक्स में राहत दी है जिससे करीब 40 हजार चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी प्रोफेशनल टैक्स के दायरे से मुक्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर लगने वाले प्रोफेशनल टैक्स को लेकर आदेश जारी किया है। इसके तहत 2.25 लाख की सालान आय पर कम्रचारियों को कोई प्रोफशनल टैक्स नही चुकाना होगा । 2.25 लाख से 3.00 लाख रूपए की सालाना आय वोले कर्मचिारियों को 1500 रूपए, 3 से 4 लाख रूपए की सालाना आय वाले कर्मचारियों को 2000 रूपए और 4 लाख से उपर की सालाना आय वाले कर्मचारियों को 2500 रूपए प्रोफेशनल टैक्स चुकाना होगा। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने प्रोफेशनल टैक्स के आदेश जारी करने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के प्रति अभार व्यक्त कर सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। श्री शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य था जहां चपरासी से लेकर मुख्य सचिव को वृत्ती कर 2500 रूपए देना होता था। संघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट किया था जिस पर बजट में वृत्तीकर में छूट देने की घोषणा की गई थी परन्तु आदेश जारी न होने के कारण चतुर्थ श्रेणीयों के वेतन से 2500 रूपये वृत्ती कर काटा जा चुका है। आज के आदेश के बाद प्रदेश के 40000 हजार से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह राशी सरकार को वापस करनी होगी।