कमलनाथ कैबिनेट ने लिए कई फैैसले, सीधी भर्ती के नए नियम लागू

Aug 19, 2019

खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 19 अगस्त। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न केबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय

  1. सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा संबंधी संशोधन आदेश का अनुसमर्थन किया गया। अब सीधी भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। परंतु मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। 

2.  लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में आवश्यक संशोधन के लिए मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह एवं वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की स्थाई समिति का गठन किया गया

3. मध्य प्रदेश तिलहन संघ के कर्मचारियों की अन्य विभागों में संविलियन सीमा की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया है

4. मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी विनिमयन आदेश में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उसके अनुसार अब साहूकारों के लिए लाइसेंस शुल्क ₹5000 होगा तथा बिना लाइसेंस के कार्य करने पर सजा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। 

5. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्य की सुगमता के लिए महाराष्ट्र में बनाया गया सॉफ्टवेयर वन मित्र खरीदने की स्वीकृति दी गई। 

6. कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों एवं जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन दिया है, सभी मदरसों में मध्यान भोजन देने की अनुमति प्रदान की। 

7. प्रदेश में मिलावट के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए अब एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध व्यापक पैमाने पर प्रदेश में चलाया जाएगा

8. इंदिरा गृह ज्योति योजना का विस्तारीकरण किया गया है. अब 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ₹100 मासिक बिल तथा सौ से डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 100  यूनिट तक 100 रु तथा उसके बाद 50 यूनिट का बिल सामान्य दर पर मिलेगा। अब योजना सभी वर्गों के लिए लागू कर दी गई है।

Category: