एमपी सरकार कोविड के दौरान दर्ज मामले वापस लेगी, आदेश जारी
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 15 जून। मध्यप्रदेश सरकार ने कोविड के दौरान दर्ज किए गए सामान्य आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। ये मामले लाक डाउन उल्लंघन और कोविड प्रोटोकाल उल्लंघन जैसी घटनाओं से संबंधित हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए थे कि कोविड महामारी के दौरान दर्ज हुए सामान्य मामलों को वापस लिया जाए। इस बारे में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की थी। सीएम के निर्देश और केंद्र की एडवाइजरी के अनुसार राज्य शासन ने व्यापक लोकहित में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि केन्द्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन ने सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोक हित में कोविड-19 प्रोटोकॉल/लॉकडाउन उल्लंघन के साधारण आपराधिक प्रकारणों को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड धारा 188, 269, 270 तथा 271 में आमजन के विरूद्ध दर्ज समस्त ऐसे आपराधिक प्रकारणों एवं ऐसे प्रकरण से संबद्ध भा.द.वि. के अन्य अपराध, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष के कारावास (जुर्माने सहित/रहित) का प्रावधान शामिल है।