निजी कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन 30 तक
भोपाल : शनिवार, अप्रैल 22, 2017/ संचालक कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को कृषि फसलों व उद्यानिकी फसलों के लिए किराये पर ट्रेक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं । बैंक ऋण के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने इच्छुक व्यक्तियों से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं । कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जिलो में खोले जाने जाना है । जिले के इच्छुक हितग्राहियों से भी आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है ।
कस्टम हायरिंग के लिए आवेदक को हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2017 को 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए । प्रत्येक केन्द्र के लिए आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों अथवा उद्यानिकी से संबंधित कृषि मशीनों को खरीदने के लिए आवेदक को 10 से 25 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । सामान्य वर्ग के आवेदकों को 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के आवेदकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रू.10 लाख रुपये तक का क्रेडिड लिंकड बेक इण्डेड अनुदान दिया जायेगा।
कस्टम हायरिंग के लिए आवेदन ऑनलाईन भरने होंगे जो एम.पी.ऑन. लाईन की वेबसाइट
www.mponline.gov.in
अथवा एम.पी.ऑन. लाईन के कियोस्क के माध्यम से 30 अप्रैल तक फार्म भरे जा सकेंगें । प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ धरोहर राशि का ड्राफ्ट जमा करना होगा । सामान्य वर्ग के आवेदक को 5000/- रूपये एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के आवेदक को 2000/-रूपये का डिमांड ड्राप्ट कृषि यंत्री जबलपुर के नाम से बनाया जाना होगा । ऑन लाईन आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट की स्केन कापी अपलोड करनी होगी । योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदक को यह धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के बाद ही लौटाई जा सकेगी । प्राप्त आवेदन केवल इसी वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होंगे ।
कस्टम हायरिंग का विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाइट www.mpdage.org पर देखा जा सकता है । शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का सभी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।