आईपीएस अफसर पुरषोत्तम शर्मा का वीआरएस आवेदन सरकार से खारिज
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 20 जून। मध्यप्रदेश सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का वीआरएस आवेदन खारिज कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने के कारण यह फैसला लिया गया है। शर्मा सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को करीब तीन साल पहले 27 सितंबर 2020 को निलंबित किया था और इसके बाद उनके खिलाफ दो विभागीय जांच शुरू की थीं। पहली विभागीय जांच पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर घरेलू हिंसा की थी तो दूसरी लोक अभियोजन में पदस्थापना के दौरान कर्मचारियों के अटैचमेंट के आदेश जारी करने की थी। इसके बाद काफी समय तक निलंबित रहे और उन्होंने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका लगाई थी।पुरुषोत्तम शर्मा को कोर्ट से राहत मिली थी। राज्य शासन ने उनकी बहाल कर दिया था लेकिन काफी समय तक काम नहीं दिया था। फिर उन्हें कक्ष आवंटित किया गया लेकिन विशेष काम नहीं होने से पुरुषोत्तम शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए राज्य शासन को पत्र लिख दिया था। इस पत्र पर करीब तीन सप्ताह तक विचार के बाद आज राज्य शासन ने उसे जांच का तर्क देते हुए वीआरएस देने से इनकार कर दिया है।