मोहन सरकार ने प्रदेश में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने के दिए निर्देश

Aug 22, 2024

खरी खरी संवाददाता

भोपाल, 22 अगस्त। मध्यप्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व इस बार ज्यादा व्यापक तौर पर और ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाने और उस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने जन्माष्टमी पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया है।

मध्यप्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और प्रदेश भर में  विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस  बार प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर्व को लेकर विशेष रुचि दिखाई है। इसलिए इस बार राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर सरकारी अवकाश घोषित के साथ ही विविध आयोजनों के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त को पूरे राज्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का आदेश जारी किया है। जिसमें सुझाव दिया गया है कि हर जिले में भगवान कृष्ण के मंदिरों की सफाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार प्रदेश में 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी श्रीकृष्ण मंदिरों में साफ-सफाई होगी। मंदिरों के साथ स्कूल-कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के विशेष प्रसंगों से जुड़े प्रदेश के जानापाव (इंदौर), अमझेरा (धार), नारायणा एवं सांदीपनि आश्रम (उज्जैन) में प्रसंगों के अनुकूल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिए हैं।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभिन्न पर्वों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक के दौरान 26 अगस्त 2024 को पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी पर्व के आयोजन को लेकर निर्देश दिए थे। इस कड़ी में सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले में भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों में साफ-सफाई कार्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। श्रीकृष्ण की शिक्षा, मित्रता के प्रसंग तथा जीवन दर्शन पर आधारित विभिन्न विषयों पर विद्वानों के माध्यम से सभी सरकारी व निजी स्कूल व कॉलेज में व्याख्यान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएं। शास्त्र सम्मत मंदिर निर्माण के स्थापत्य एवं उनकी विशेषताओं के साथ गौरवशाली इतिहास के प्रसंगों, कथानकों, आख्यानों से सभी वर्गों को अवगत कराया जाए। सरकार ने जन्माष्टमी का अवकाश निगोशिएबल एक्ट के तहत घोषित किया है ताकि प्रदेश में संचालित सभी बैंकों और कोषालयों में भी अवकाश रह सके।