सीजेआई के खिलाफ यौन शोषण के आरोप जांच समिति ने किए खारिज
खरी खरी डेस्क
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोप सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने लगाए थे। कमेटी ने आरोप खारिज करते हए अपने रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि एक पूर्व महिला कर्मचारी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके बाद गठित की गई तीन सदस्यीय इन हाउस समिति के जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के पैनल ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इन हाउस पैनल की जांच के तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के 2003 के नियमों के तहत सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जांच समिति ने कहा है कि महिला के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। महिला अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित सबूत पेश नहीं कर सकी है।
बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों का खंडन करने के लिए मुझे इतना नीचे उतरना चाहिए। सीजेआई ने कहा था कि न्यायपालिका खतरे में है। अगले हफ्ते कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी है, इसीलिये जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए गए। सीजेआई ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस के 20 सालों के कार्यकाल का यह ईनाम है? बीस सालों की सेवा के बाद मेरे खाते में सिर्फ 6,80,000 रुपये हैं। कोई भी मेरा खाता चेक कर सकता है।