विद्यार्थियों का आधार पंजीयन दिसंबर तक
भोपाल, 15 नवंबर। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का आधार पंजीयन 31 दिसम्बर तक पूर्ण किया जायेगा। भारत सरकार के पत्रानुसार मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विगत वर्ष 06 अक्टूबर 2015 से प्रदेश के समस्त विद्यालयीन छात्रों का आधार पंजीयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। अब तक मध्यप्रदेश में 05 से 18 वर्ष आयु के लगभग 02 करोड़ 34 लाख लक्षित बच्चों के विरुद्ध लगभग 01 करोड़ 81 लाख बच्चों का आधार पंजीयन का कार्य अक्टूबर तक पूर्ण किया जा चुका है।
स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी द्वारा सभी ज़िला कलेक्टर्स को मध्यप्रदेश में इस कार्य को 31 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से 16 नवम्बर तक स्कूलों में दर्ज सभी ऐसे विद्यार्थी, जिनके आधार नंबर नहीं है, की सूची प्राप्त की जाकर उनके आधार पंजीयन की व्यवस्था की जाना है। सूची में उल्लेखित बच्चों के आधार पंजीयन के लिए 21 नवम्बर से विशेष आधार पंजीयन कैम्प भी लगाए जायेंगे। आधार पंजीयन कार्य की जानकारी पंचायतों, शाला प्रबंधन समितियों तथा पालक-शिक्षक संघों को देते हुए उनका सहयोग भी इस काम में लिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि, सर्वशिक्षा एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में सही एवं पात्र हितग्राहियों को पारदर्शी तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए प्राप्त होने वाले अनुदान को आधार से जोड़े जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। भविष्य में छात्रों को प्राप्त होने वाली सभी छात्रवृति तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाओं की राशि आधार नंबर से लिंक्ड बैंक खातों में हस्तातंरित करने की योजना विचाराधीन है।
ज़िला कलेक्टर्स द्वारा कार्य प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा किए जाने के निर्देश भी स्कूल शिक्षा सचिव ने आज जारी आदेश में दिए हैं। आधार पंजीयन के बाद सभी विद्यार्थियों के बैंक खातों की आधार सीडिंग का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। ज़िला अग्रणी बैंक के साथ सीडिंग कार्य की समीक्षा भी ज़िला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों के साथ ही अशासकीय विद्यालयों में भी सभी विद्यार्थियों के आधार पंजीयन करवाने के निर्देश स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती मुखर्जी द्वारा आज जारी आदेश में दिए गए हैं। निर्देशानुसार सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों द्वारा 31 दिसम्बर 2016 तक कार्य पूर्णता की जानकारी निर्धारित प्रारूप में आयुक्त, लोक शिक्षण को दी जायेगी।