वाट्सएेप पर बैन नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

Jun 29, 2016

भारत में वाट्सएप पर बैन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप पर बैन लगाने से संबंधित याचिका बुधवार कोखारिज कर दी. अदालत ने साफ किया कि यह याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। ऐसेमें यदि याचिकाकर्ता को जरूरी लगता है तो वह केंद्र सरकार या टेलीकॉमडिस्प्युट्स सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) के पास जाए।

हरियाणा के सुधीर यादव ने सुप्रीम कोर्ट मेंजनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि व्हाट्सएप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक औरसिग्नल जैसे मैसेजिंग एप में एनक्रिप्शन सिस्टम लागू होने के बाद देश कीसुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। इससे आतंकवादियों और अपराधियों को मददमिलती है. ऐसे में इन मैसेजिंग एप पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। सुधीरयादव का कहना है कि सुपर कंप्यूटर भी इन एनक्रिप्शन मैसेज को इंटरसेप्टनहीं कर सकता है। लगभग 256 बाइट के इनक्रिप्टेड मैसेज को जानने में सैकड़ों साललग जाते हैं। यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन मैसेज को डिकोड नहीं करसकतीं।  अगर खुद व्हाट्सएप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं करसकता है।

वहीं, व्हाट्सएप का कहना है कि एनक्रिप्शनमैसेज के बाद किसी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वह दो लोगों के बीच अथवाग्रुप के बीच की गई बात को जान सके। लेकिन इससे आतंकी गतविधियों में शामिल लोगों को कितना लाभ होगा, इस बारे में चुप्पी साध ली गई है।