रेलवे का प्लेटफार्म टिकट और रिटायरिंग रूम अब जीएसटी के दायरे से बाहर

Jun 22, 2024

खरी खरी संवाददाता

नई दिल्ली, 22 जून। रेलवे के प्लेटफार्म टिकट तथा रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम जैसी सेवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगी।

शनिवार को दिल्ली मे हुई जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का फैसला किया गया वित्त मंत्री ने कहा कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्डवाइज यानी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा।

बैठक में हुए बड़े फैसले

  • रेलवे की सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल और इंट्रा-रेलवे सर्विसेज GST से मुक्त।
  • मिल्क केन्स यानी दूध के सभी तरह के डिब्बों पर एक समान 12% की दर तय की गई।
  • फायर स्प्रिंकलर्स समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12% टैक्स।
  • सभी सोलर कुकर पर 12% GST।
  • कार्टन बॉक्स पर 12% GST। पहले ये 18% था।
  • पोल्ट्री कीपिंग मशीनरी के पार्ट्स पर 12% GST।
  • शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के हॉस्टल पर भी GST में छूट।
  • एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स, कंपोनेंट, टेस्टिंग इक्विप्मेंट, टूल्स और टूल-किट्स के इंपोर्ट पर 5% IGST।

डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ

वित्त मंत्री ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए CGST प्री-डिपॉजिट कर दी जाएगी। छोटे टैक्सपेयर्स की मदद के लिए काउंसिल ने 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए GSTR4 के लिए 30 जून की तारीख की सिफारिश की गई।मुकदमेबाजी को कम करने के लिए काउंसिल ने अपील दायर करने के लिए हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की लिमिट की सिफारिश की। 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान कर दिया जाता है।

पेट्रोल-डीजल ST के दायरे में नहीं आएंगे

निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का इरादा पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने का है। इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। राज्यों को इसमें शामिल होकर फ्यूल्स पर GST दर तय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन हुआ है, जो अगस्त में GST काउंसिल को रिपोर्ट देगा।