मप्र : विपत्तिग्रस्त महिलाओं को सरकार देगी आर्थिक मदद

May 28, 2015

भोपाल, 14 मई। मध्यप्रदेश में विपत्तिग्रस्त महिलाओं को राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना के तहत प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक मदद देगी।

राज्य की महिला-बाल विकास मंत्री माया सिंह ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना में कई और प्रावधान जोड़े गए हैं। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को मदद दी जाती है जो विपत्तिग्रस्त हैं और जिनके जीवन-यापन का कोई स्रोत नहीं है।

शिवराज सरकार ने विपत्तिग्रस्त श्रेणी में देह व्यापार से बचाई गई महिलाओं, दुष्कर्म पीड़िताओं, तेजाब हमले की शिकार, जेल से रिहा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली, जिनकी परिवार में स्वीकार्यता न हो, तलाकशुदा, दहेज पीड़िता, बाल विवाह पीड़िता और शासकीय-अशासकीय संस्थाओं (आश्रमों) में रहने वाली महिलाओं-बालिकाओं को रखा है।

माया सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना में बाल विवाह से पीड़ित बालिकाओं को भी लाभ दिया जाएगा। सजायाफ्ता महिलाओं को जेल में ही कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे जेल से बाहर आने पर अपने जीवन-यापन के लिए कोई काम कर सकें और उनका पुनर्वास हो सके।

उन्होंने कहा कि इस योजना में विपत्तिग्रस्त महिलाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देने के लिए पहले सिर्फ शासकीय संस्थान में प्रशिक्षण देने का प्रावधान था, अब शासकीय संस्थान न होने पर विभाग से स्वीकृत निजी संस्थानों में भी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

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