मप्र में निर्माण कार्य में देरी पर लगेगा जुर्माना
भोपाल, 23 मई| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल निगम मंडल की बैठक में निर्माण कार्य में देरी करने वाली एजेंसी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को जल निगम मंडल की बैठक में कहा कि कार्यो की गुणवत्ता से किसी सूरत में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्य समय सीमा में पूरे हों। कार्य में विलंब करने वाली निर्माण एजेंसियों पर भी जुर्माना लगाया जाए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में नल जल योजनाओं के बिजली खर्चो का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है। योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों के पास है। योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए जनजागृति आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण अंचल में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए अभियान चलाने की जरूरत बताई।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2018 तक 40 प्रतिशत आबादी को नल जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए जनभागीदारी की बहुग्राम ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाई गई हैं। परियोजना की डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के नियम केंद्र सरकार के योजना आयोग के दिशा निर्देशानुसार हैं।