बैंकों में ओवर ड्राफ्ट खाते वालों के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी होंगे
खरी खरी संवाददाता
नईदिल्ली, 24 अप्रैल। आपके पास ओवरड्राफ्ट खाता और अपने बैंक खाते से विशेष परिस्थिति में ओवरड्राफ्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको मशक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ने नियमों में ढील देते हुए बैंकों को ओवरड्राफ्ट खाते रखने वाले लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी है।
यह सुविधा उन ओवरड्राफ्ट खातों के लिए है, जो व्यक्तिगत ऋण की तरह हैं और उस पर किसी विशिष्ट अंतिम उपयोग को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। केंद्रीय बैंक के जुलाई 2015 के दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गयी है, लेकिन यह सुविधा नकदी क्रेडिट/ ऋण खाता धारकों को नहीं दी गयी। उधर रिजर्व बैंक ने कहा कि अब बैंकों को उन ओवरड्राफ्ट खाते रखने वाले लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी गयी है, जिसकी प्रकृति व्यक्तिगत ऋण की तरह हैं और उस पर किसी विशिष्ट अंतिम उपयोग को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। केंद्रीय बैंक के सर्कुलर के अनुसार, कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और ऋणदाता के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत ऋण की प्रकृति वाले ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग केवल देश में लेनदेन के लिए किया जा सकेगा। परिपत्र के अनुसार, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और जांच प्रक्रिया रखी जाएगी कि ऐसे कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन सुविधाओं/गैर-नकद लेनदेन तक ही सीमित हो। साथ यही यह भी कहा गया है कि नकद लेनदेन पर यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ प्रदान की गयी ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नहीं होगा। आरबीआई ने बैंकों से इस उत्पाद को शुरू करने से पहले उपर्युक्त ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने को लेकर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति बनाएंगे। इसमें उपयुक्त जोखिम प्रबंधन, निश्चित समय पर समीक्षा प्रक्रिया, शिकायत निवारण प्रणाली आदि शामिल होंगे. ये नये उपाय लॉकडाउन के वक्त तय किये गये हैं।