पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

Jul 01, 2023

खऱी खरी संवाददाता

भोपाल, 1 जुलाई। भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट  ने कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवार को शासकीय कार्य में बाधा डालने के एक पुराने मामले में एक साल की सजा और दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पटवारी को बाद में जमानत दे दी।यह मामला करीब 13 साल पुराना 2009 का है। उस समय़ जीतू पटवारी मप्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। युवक कांग्रेस ने उनकी अगुवाई में राजगढ़ जिले में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इस दौरान उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत बलवा और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने शनिवार को विधायक जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।कोर्ट ने जब सजा सुनाई तब पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी और अन्य समर्थक भी मौजूद थे।  पटवारी के अलावा कृष्ण मोहन मालवीय, सुरेंद्र, घनश्याम वर्मा को भी सजा हुई है। इन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147, 332/149, लोक संपत्ति अधिनियम की धारा तीन का दोषी पाया है। कोर्ट से ही उन्हें जमानत दे दी गई है। 

Category: