गरबों पर बैन, दुर्गा प्रतिमाओं की उंचाई 6 फीट से अधिक नहीं होगी
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 19 सितंबर। त्यौहारों के दौरान कोरोना से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सतर्कता बरतने की तैयारी करते हुए नई गाइड लाइन तैयार की है। इसके तहत दुर्गा प्रतिमाओं का पंडाल 10 बाय 10 से बड़ा नहीं होगा और प्रतिमाओं की उंचाई 6 फीट से अधिक नहीं होगी। गरबों पर पूरी तरह से बैन होगा। मेडिकल और रेस्टारेंट छोड़कर सारी दुकानें 8 बजे तक ही खुल पाएंगी। जिला प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह गाइड लाइन तय की है।
आगामी माहों में दुर्गा पूजा आदि पर्व मनाए जाएंगे तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियों की स्थापना की जाएगी। इसलिए सभी जिला दंडाधिकारियों को नए दिशा निर्देशों का पालन कराने का कहा गया है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की उंचाई अधिकतम 06 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10x10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। किसी भी तरह के आयोजन 100 से कम व्यक्तियों के साथ ही किए जा सकेंगें तथा आयोजक को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना होगा। कोविड संकमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाये। इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पर्व से पहले लेनी होगी। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राईसेस मेनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संकमण से बचाव के तारतम्य में झाकियों, पंडालों, गरबा, विसर्जन के आयोजना में श्रद्धालू फेस कवर,सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।समस्त दुकानें रात्रि 8.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दकाने 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 06.00 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दुकानों का निरन्तर निरीक्षण कराया जाए। दुकान संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्व नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जाये। निर्देशों के कड़ाई से पालन किये जाने हेतु दंडाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में विधि अनुरूप धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य विधान अनुरूप नियमानुकूल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।