कटनी हवाला याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Jan 20, 2017

जबलपुर म.प्र. हाईकोर्ट ने 500 करोड़ के  'हवाला कांड' को लेकर कन्हैया तिवारी और राजेश सौरभ द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं पर पचास हजार रु. का जुर्माना भी लगाया है।

500 करोड़ रुपए के 'हवाला कारोबार' का पर्दाफाश करने वाले तत्कालीन कटनी के एसपी गौरव तिवारी के तबादले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में हवाला कारो हवाला कारोबारियों के दबाव में जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से तिवारी का तबादला किया गया है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी। गुरुवार को जस्टिस राजेंद्र मेनन और अनुराग श्रीवास्तव ने याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय  ने कहा कि, याचिका में पर्याप्त दस्तावेज नहीं लगाए गए।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि, कोर्ट में सुनवाई से पहले याचिका की कॉपी मीडिया में पहुंच गई। यह याचिका पब्लिसिटी के मकसद से लगाई गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बार काउंसिल को भी निर्देशित किया कि वो ऐसे मामलों पर नजर रखें, जो बिना किसी तथ्य और तैयारियों के कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं।


 

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