एक महीने बेरोजगार रहने पर पीएफ निकालना आसान

Jul 24, 2018

खरी खरी संवाददाता 

नई दिल्ली, 24 जुलाई। कोई भी नौकरीपेशा नौकरी चली जाने से एक महीने तक बेरोजगार रहने पर अपने भविष्यनिधि खाते से 75 फीसदी निकाल सकता है। इसके लिए सरकार ने भविष्य निधि के नियमों में फेरबदल कर दिया है।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक महीने से रोजगार में नहीं है तो वो अपने भविष्य निधि (PF) खाते से 75 प्रतिशत तक जमा राशि निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) ने 26 जून को अपनी 222वीं बैठक में ईपीएफ योजना 1952 में पैराग्राफ 68एचएच को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया था, जिसमें EPF का कोई भी सदस्य अगर लगातार एक महीने से बेरोजगार है तो वो अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकेगा। वर्तमान नियम के मुताबिक अगर किसी की नौकरी चली जाती है और वो लगातार दो महीने तक उस संस्था में नहीं रहता है तो वो अपने पीएफ खाते से पूरी रकम निकाल सकता है।