उज्जैन मेले में वाहन खरीदी पर टैक्स में छूट देने का कैबिनेट का फैसला
खरी खरी संवाददाता
भोपाल, 19 फरवरी। मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने उज्जैन में प्रस्तावित विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर- परिवहन यानों तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अभी तक सिर्फ ग्वालियर व्यापार मेले में ही इस तरह की छूट देने की परंपरा थी।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार बेचे गए वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे।
लोक सेवा आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग में खाली पड़े दो पदों पर सदस्यों की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य कार्यरत हैं। सदस्यों के दो पद रिक्त हैं। कैबिनेट ने चयन समिति की अनुशंसा पर डॉ. एच.एस. मरकाम, सहायक प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन किया।
अधोसंरचना विकास के लिए 1500 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना" के नये कार्यों को स्वीकृत करने के लिए पूंजीगत मद में 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था वर्ष 2023-24 के लिये की जायेगी। विभाग द्वारा सूचकांक- 1 की अधिकतम सीमा 3 से बढ़ाकर 7 करने के प्रस्ताव का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया।
दो नये विश्वविद्यालों का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक- 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन की स्वीकृति दी गई हैं। संशोधन अनुसार नए क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय अंतर्गत खरगोन एवं अन्य जिले तथा नए तात्या टोपे विश्वविद्यालय अंतर्गत गुना, अशोकनगर सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा किया गया।