सांसद साध्वी प्रज्ञा को हर हफ्ते विशेष अदालत में पेश होना पड़ेगा
खरी खरी डेस्क
नई दिल्ली 20 जून। भाजपा की फायर ब्रांड सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट केस में पेशी में से छू देने से एनआईए क विशेष कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है। प्रज्ञा को हर हफ्ते पेशी में हाजिर होना पड़ेगा। मामले की सुनवाई मुंबई में एनआईए की विशेष कोर्ट में चल रही है।
प्रज्ञा ठाकुर बहचर्चित मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी हैं। वे जमानत पर होने के कारण जेल से बाहर हैं। इसके लिए उन्होने स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला दिया था। इस मामले की सुनवाई कर रही एनआईए की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई तेजी से करने का फैसला करते हुए हर हफ्ते पेशी का आदेश दिया है। प्रज्ञा ठाकुर पहले भी कई बार पेशी पर जाने से बच गई हैं। इस बीच प्रज्ञा को भाजपा ने भोपाल सीट से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। प्रज्ञा ठाकुर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराकर सांसद बन गई। इसके बाद उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें सांसद के रूप में प्रतिदिन लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होना है, इसलिए उन्हें हर हफ्ते पेशी पर अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी जाए। विशेष अदालत ने उनके आवेदन को नहीं माना और उन्हें हर हफ्ते पेशी पर हाजिर होने को कहा है।