मध्य प्रदेश परिवहन की बसें फिर से होगी शुरू…? MP हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

इंदौर: मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि निगम बंद होने से आम जनता को यात्रा में काफी परेशानी हो रही है।

सेंधवा निवासी बीएल जैन ने एडवोकेट अभिषेक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि निगम के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मालवाहक वाहनों में सफर करने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार का दायित्व है कि वह जनता को बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन उपलब्ध कराए।

1962 में हुआ था गठन

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1962 में हुआ था। इसका उद्देश्य आम जनता को सस्ती और सुलभ यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना था। हालांकि, 2005 में इसे बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि केरल और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में राज्य परिवहन निगम सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

सरकार को नोटिस

याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध संचालक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की में प्राइवेट बसों के संचालन के लिए शहरों में ISBT बना है। इन जगहों से पूरे प्रदेश में प्राइवेट बसों का संचालन किया जाता है।

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