मप्र के 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन

खरी खरी संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में एक अप्रैल से शराब की बिक्री पूरी तरह बंद हो जाएगी। इन शहरों के नगर निकाय क्षेत्र में संचालित सभी शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। इन धार्मिक शहरों में उज्जैन भी सम्मिलित है और वहां काल भैरव मंदिर में मदिरा का भोग लगाने की प्रचीन पूजन-परंपरा है। इस लिए भक्तों को बाहर से शराब लाने की छूट रहेगीए। उज्जैन के कलेक्टर ने भगवान काल भैरव को मदिरा भोग की पूजन-परंपरा के महत्व के तर्क पर मंदिर के सामने की दुकान संचालित होने देने का अनुरोध शासन से किया है। शराब बंदी का फैसला सीएम डा मोहन यादव की पूर्व में की गई घोषणा पर अमली जामा है।

राज्य सरकार ने जिन 17 धार्मिक शहरों के 19 स्थानों पर शराब बिक्री पर रोक लगाई है, उनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, मंदसौर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक, सलकनपुर, पन्ना, मंडला, मुलताई, बरमान कला, ¨लगा व कुंडलपुर हैं। इन शहरों में शराब पीने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी का यह फैसला नशामुक्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। धार्मिक महत्व के इन 19 क्षेत्रों में शराबबंदी से श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 1 अप्रैल से यह नियम प्रभावी हो जाएगा।नगर सीमा में आने वाली कालभैरव मंदिर के पास स्थित दो शराब दुकानें शराब बंदी में शामिल नहीं हैं। काल भैरव महाराज को भोग लगाने के लिए यहां शराब मिलती रहेगी।

शराब बंदी की घोषणा के साथ लोगों में असमंजस की स्थिति है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार शराब पीने पर प्रतिबंध नहीं है। शहरवासी अपने घर में चार बोतल शराब की रखकर पी सकते हैं, परंतु वाहन नहीं चला सकते। वहीं कोई भी शराब पार्टी नहीं दे सकता। अगर जरूरी होगा तो इसके लिए उन्हें शहर से बाहर शराब पार्टी करना होगी और इसके लिए आबकारी से परमिशन लेना जरूरी किया गया है। हालांकि यह परमिशन तभी दी जाएगी जब आयोजनकर्ता शहर से बाहर पार्टी का आयोजन करेगा।

इसके साथ ही शराब पीकर शहर में प्रवेश करना वर्जित किया गया है। धार्मिक शहर होने के नाते शराब पीकर शहर में प्रवेश करने के लिए पुलिस ने बाहरी मार्ग पर ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग शुरू करवाई है। पिछले दो माह में ही पुलिस ने इन मार्ग पर 100 से ज्यादा शराबी वाहन चालकों को पकड़ा।

इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 185 की कार्रवाई की गई। एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए शहरभर में चेकिंग प्वाइंट लगाए हैं। शहर में शराब पीकर प्रवेश करने पर भी लोगों को रोक रहे हैँ। हालांकि जब तक शराब बंद नहीं होती तब तक लोगों को समझाइश दे रहे हैं। शराब बंदी के बाद आबकारी एक्ट में कार्रवाई करेंगे।

हालांकि शराब बंदी के इस निर्णय के बाद से ही शराब तस्करों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि शहर की झुग्गी झोपड़ी और निचली बस्तियों में शराब तस्करों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया।इंदौर गेट, मकोडिय़ा आम, कोयला फाटक, फाजलपुरा, टंकी चौक, छत्री चौक, केडी गेट, नई सड़क, जयसिंहपुरा, नीलगंगा कवेलू कारखाना, फ्रीगंज जीरो पाइंट ब्रिज, नानाखेड़ा बस स्टैण्ड-1, नानाखेड़ा बस स्टैण्ड-2, सांवेर रोड दो तालाब, पंवासा, नागझिरी -1 और नागझिरी -2 ये शराब दुकानें पुरी तरह हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button