पूर्व पीएम के पोते को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा

खरी खरी संवाददाता

बेंगलूरू। जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है।

पिछले साल उनके ख़िलाफ़ यौन शोषण के चार मामले दर्ज किए गए थे। इन चार मामलों में से पहले मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी क़रार दिया गया। प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला सर्वाइवर के रेप केस में लगाए गए सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत की अध्यक्षता करने वाले एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन्स जज संतोष गजानन भट ने ये फ़ैसला सुनाया।  प्रज्वल रेवन्ना को सज़ा सुनाते समय जज संतोष गजानन भट ने उनसे पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। जवाब में प्रज्वल रेवन्ना ने अपने लिए कम से कम सज़ा का निवेदन किया। उन्हें आईपीसी की धारा 376(2)(के) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा रेप), 376(2) (एन) (बार-बार रेप), 354(ए) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल का प्रयोग), 354(सी) (ताक-झांक), 506 (साक्ष्यों को ग़ायब करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(ई) के तहत दोषी क़रार दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने 1632 पेजों की चार्जशीट, इलेक्ट्रॉनिक और ग़ैर-इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ 183 डॉक्यूमेंट पेश किए। अदालत ने केस दर्ज कराने वाली सर्वाइवर के परिवार सहित 26 गवाहों से पूछताछ की थी। अदालत ने इस साल 2 मई को मामले की सुनवाई शुरू की और मामले को पूरा करने के लिए हर रोज़ बैठक की। अदालत में मौजूद वकीलों के मुताबिक़, जज के फ़ैसला सुनाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना अदालत में ही रो पड़े।

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