कोलकता ट्रेनी डाक्टर रेप-मर्डर केस में आरोपी संजय दोषी करार

खरी खरी संवाददाता

कोलकता. 18 जनवरी। कोलकता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में कोर्ट ने अभियुक्त संजय राय को दोषी पाया है। अदालत सोमवार को इस मामले में सज़ा सुनाएगी।

पिछले साल अगस्त में हुई इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में एक जन आक्रोश को जन्म दिया था। बीते साल 9 अगस्त, 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में मिला था। जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और दो महीने से भी ज़्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थीं। इस घटना के पांच महीने बीत चुके हैं और अब शनिवार को कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसला सुनाते हुए कोर्ट के स्पेशल जज अनिर्बान दास ने संजय राय की तरफ देखते हुए कहा कि उनके ख़िलाफ़ सीबीआई ने यौन शोषण और बलात्कार जो सबूत पेश किए हैं उससे उनका अपराध साबित होता है। उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 103 (1) के तहत दोषी पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सज़ा सोमवार को सुनाई जाएगी। उस दौरान अभियुक्त संजय राय को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। इस मामले में ‘साक्ष्य मिटाने’ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और स्थानीय टाला थाना के प्रभारी अभिजीत मंडल के ख़िलाफ़ सीबीआई आरोप पत्र दाख़िल नहीं कर पायी है जिसकी वजह से उन्हें ज़मानत मिल गयी है। लेकिन सीबीआई की जांच को लेकर मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने असंतोष व्यक्त किया है और उन्होंने मामले की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।इस याचिका में उन्होंने अपील की है कि सियालदह की विशेष अदालत को इस मामले में सज़ा सुनाने से रोका जाए और पूरे मामले की एक बार फिर नए सिरे से जांच की जाए।

 

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