एनजीटी में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान पर पहली सुनवाई आज, याचिका में सरकार से की गई है यह मांग

भोपाल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से अधिवक्ता पीजी नाजपांडेय द्वारा दायर याचिका में सरकार से आश्वासन मांगा गया है कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट निपटान से आसपास के क्षेत्रों के लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।उच्च न्यायालय के आदेश पर एक जनवरी को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से 12 कंटेनरों की मदद से लगभग 337 टन जहरीला कचरा पीथमपुर स्थित रामकी कंपनी में निष्पादन के लिए भेजा गया है। इसके बाद से वहां बवाल मचा हुआ है। कचरा जलाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में दो व्यक्ति बुरी तरह झुलस गए थे।

विरोध कर रहे लोगों को मनाने में जुटी सरकार

  • सरकार विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। अधिवक्ता पीजी नाजपांडेय ने बताया कि याचिका में यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि सरकार धार जिले के पीथमपुर में लोगों की सुरक्षा का आश्वासन दें।
  • इसके अलावा जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए कचरे के निपटान के संबंध में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में एक विशिष्ट रिपोर्ट प्रकाशित करें। लोगों को सही वस्तुस्थिति का पता चलेगा।
  • उन्होंने बताया कि जहां भारी मात्रा में जहरीला कचरा निष्पादन के लिए लाया गया है, वह रामकी कंपनी तारपुरा गांव के पास है। ग्रामीणों को डर है कि भारी मात्रा में जहरीले कचरे को जलाना खतरनाक होगा।

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